आंतरिक शिकायत समिति (जीएसआईसीसी)
परिचय
जिला एवं सत्र न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया को विनियमित करने और लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति (जीएसआईसीसी) के गठन का प्रावधान करने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) विनियम, 2014 बनाए हैं।
वर्तमान में, जालोर जिला न्यायालय के लिए लैंगिक संवेदनशीलता एवं आंतरिक शिकायत समिति (जीएसआईसीसी) का स्वरूप इस प्रकार है:-
पीड़ित महिला संलग्न प्रारूप में अपनी शिकायत सदस्य सचिव को जमा कर सकती है – शिकायत प्रपत्र
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 – अधिनियम